New Criminal Laws: ग्वालियर में दर्द हुआ पहला FIR

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First FIR after new law amendment

First FIR after new law amendment

New Criminal Laws: ग्वालियर में दर्द हुआ पहला FIR

New Criminal Laws कांग्रेस का आरोप है कि तीन नए आपराधिक कानूनों में पिछले कानूनों से कोई ज्यादा अंतर नहीं है और इसमें बस कमिया ही हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि ये केवल कॉपी पेस्ट है। इस बीच विपक्ष के आरोपों का आज गृह मंत्री अमित शाह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया और तीनों कानूनों के बारे में भी बताया।

New Criminal Laws: दिल्ली नहीं, यहां दर्ज हुई पहली FIR; गृह मंत्री अमित शाह ने बताया क्या था अपराध

 

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने नए आपराधिक कानूनों को बताया कॉपी पेस्ट।

अमित शाह ने नए कानूनों को लेकर विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब।

 

नए कानून पर कांग्रेस ने क्या कहा

देश में तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद विपक्ष उनकी खामिया गिनाने में लगा है। कांग्रेस का आरोप है कि इस कानून में पिछले से कोई ज्यादा अंतर नहीं है और इसमें बस कमिया ही हैं।

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि ये केवल कॉपी पेस्ट है। इस बीच विपक्ष के आरोपों का आज गृह मंत्री अमित शाह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया और तीनों कानूनों के बारे में भी बताया।

दिल्ली में नहीं ग्वालियर में दर्ज हुआ पहला केस

अमित शाह ने इस बीच स्पष्ट किया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत पहला मामला दिल्ली में दर्ज नहीं हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि पहला मामला मध्यप्रदेश के ग्वालियर में दर्ज किया गया था। शाह ने कहा कि दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज मामला नए कानूनों के तहत दिल्ली में दर्ज किए गए पहले मामलों में से एक था।

इस अपराध में दर्ज हुई FIR

शाह ने आगे कहा नए कानूनों के तहत पहला मामला ग्वालियर के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। यह चोरी का मामला था, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। मामला रात 12 बजकर 10 मिनट पर दर्ज किया गया। वहीं, उन्होंने दिल्ली में दर्ज हुए मामले पर कहा कि इसके लिए पहले भी प्रावधान थे और यह कोई नया प्रावधान नहीं है।

पुलिस ने इसकी समीक्षा करने के लिए प्रावधान का इस्तेमाल किया और उस मामले को खारिज कर दिया। बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक ठेले वाले पर सड़क पर अवरोध पैदा करने की एफआईआर दर्ज हुई थी।

 

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